पैसा सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया होता है बैंक. जिनका भी बैंक में खाता है उन्हें अक्सर उसके कामकाज को लेकर शिकायत रहती है. कभी ट्रांजेक्शन का अटकना, कभी किसी स्कीम संबंधी शिकायतें, तो कभी एटीएम कार्ड से जुड़ी बात. हालांकि बैंकों के पास इसके निपटारे की कई व्यवस्थाएं पहले से हैं, पर कई बार बैंक के जवाब से भी ग्राहक संतुष्ट नहीं होते. इस खबर में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या रही है जिसे आप बैंक लेकर गए हों और बैंक के जवाब से आप संतुष्ट न हों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए.
क्या करना चाहिए
अगर आपका बैंक आपके शिकायत का निपटारा नहीं कर पा रहा है, आप बैंक की प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन (बीओ) के पास जा सकती हैं. पर इसके लिए जरूरी है कि आप पहले बैंक में अपनी शिकायत दर्ज कराएं. अगर बैंक 30 दिनों के अंदर आपकी शिकायत पर जवाब नहीं देता है या आप बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप ओम्बड्समैन के पास जा सकती हैं. इसके अलावा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बैंक से जवाब मिलने के एक साल के अंदर ही आपको यहां शिकायत करनी है.
इसमें गौर करने वाली बात है कि आपको उसी ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में आपका ब्रांच या बैंक औफिस आता है. इसके अलावा कार्ड या केंद्रीय औपरेशनों से जुड़ी शिकायतों के लिए बिलिंग एड्रेस से बैंकिंग ओम्बड्समैन का अधिकार क्षेत्र तय होगा.
ऐसे करें शिकायत
ओम्बड्समैन में शिकायत दर्ज करने के लिए आपको www.bankingombudsman.rbi.org.in पर उपलब्ध फौर्म को डाउनलोड कर उसे पूरा भरना होगा. इसमें आपके नाम, पता, शिकायत से जुड़ी जानकारियां भरनी होगी. इसके अलावा शिकायत फौर्म के साथ अपने पक्ष में दस्तावेज जमा करना होगा. आप चाहें तो नीचे दिए लिंक की मदद से औनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं.
https://secweb.rbi.org.in/BO/precompltindex. htm