#corona के कहर के बीच बड़ी राहत: किसी भी ATM से निकाल सकते हैं पैसा, सरकार ने बढ़ाई ITR-GST रिटर्न की तारीख

जिस समय देश कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहा है ऐसे में सरकार ने सभी टैक्स संबंधी मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर आयकर रिटर्न भरने वालों को राहत प्रदान की है.

वित्त  मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है जो लोग वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यदि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो घबराए नहीं. वे 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा जो लोग किसी कारण देरी से अपना आइटीआर फाइल कर पाएंगे, उनके लिए ब्याज की दर 18 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दी गई है. अगर किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) नहीं किया तो अब 10,000 रुपए के लेट फीस के साथ 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं.


मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान किया है कि सबका  साथ सब का विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस आखिरी तारीख तक 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा. जब कि पहले 31 मार्च 2020 इस अतिरिक्त चार्ज  तक ही छूट थी.

ये भी पढ़ें- #coronavirus: लाइफ इन Lockdown

वो सभी संभाग जो कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं उन कंपनियों को  30 जून 2020 तक बोर्ड मीटिंग से राहत का एलान किया गया है .

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कह दिया था कि हमारी सरकार वर्तमान देश की दिक्कतों को देखते हुए बहुत से उपायों पर विचार कर रही है.जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से लेकर बैंकों तक के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाने वाली हैं. उन्होंने अब से 2 घंटे पहले इन घोषणाओं को लेकर ट्वीट भी किया था और यह भी जानकारी दी थी कि वह इस विषय में मीडिया वालों से भी बात करेंगे और उसी ट्वीट के जरिए उन्होंने महत्वपूर्ण ऐलान के संकेत भी दिए थे. उनके संकेतों से साफ पता चल रहा था कि सरकार आर्थिक पैकेज को लेकर और साथ में कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए कुछ कदम लेने वाली है.

उनकी घोषणा के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि देर से पैसा जमा करने वालों की ब्याज दर को भी 12 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दिया गया है. टैक्स संबंधी सभी मसलों पर विचार करते हुए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर जून के अंत तक कर दी गई है और आधार पैन लिंक की सीमा बढ़ाकर भी 30 जून कर दी गई है. इन सभी घोषणाओं के पीछे एक उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत देना भी है.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए आज उन्होंने यह कुछ जरूरी बड़े ऐलान किए हैं अपने देश की इकोनॉमी में से जुड़े हुए हैं.

कुछ इस तरह समझे

1) अब  फाइनेंशयल ईयर18-19 के लिए रिटर्न की डेडलाइन बढ़कर 30 जून 2020 हुई

(2)  30 जून तक लेट पेमेंट का इंटरेस्ट रेट  12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी हुआ

(3)  टीडीएस की फाइल करने की भी डेट 30 जून 2020 हो गई है और उसकी भी इंटरेस्ट रेट 18 फ़ीसदी से घटाकर 9 फ़ीसदी कर दी गई है.

ये भी पढ़ें- #coronavirus से जंग: जानें क्या है Quarantine, isolation और Social Distancing, ऐसे बरतें सावधानी

(4)   असेसमेंट ईयर 2019-20 और फाइनेंशियल ईयर2018-19 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट जोकि 31 अगस्त थी और किसी कारणवश यदि व्यक्ति उसे तय तिथि पर जमा नहीं कर पाया तो 5000 की लेट फीस जुर्माने के साथ 31 दिसंबर 2019 थी .अब यही डेट 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 कर दी गई है रिटर्न के लिए 10,000 जुर्माने के साथ.

अनलिमिटेड कहानियां-आर्टिकल पढ़ने के लिएसब्सक्राइब करें