फिल्म व सीरियल की शूटिंग के लिए जारी हुई गाइडलाइन्स, पढ़ें खबर

टीवी सीरियल, वेब सीरीज और फिल्मों की शूटिंग के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रविवार, 23 अगस्त की सुबह गाइडलाइंस जारी कर दी.  सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रवीवार, 23 अगस्त की दोपहर, करीब पौने बारह बजे ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

वैसे तो महाराष्ट्र सरकार ने 31 मई और फिर 23 जून को संशोधित गाइड लाइन जारी का ‘‘मिशन बिगेन अगेन’’ के तहत फिल्म, सीरियल व वेब सीरीज की शूटिंग शुरू करने की इजाजत दी थी.  जिसके चलते 25 जून से टीवी सीरियलों की शूटिंग जरुर शुरू हुई, पर दो दर्जन से अधिक सीरियलों के सेट पर कलाकार अथवा वर्कर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं. इतना ही नहीं इसी कोरोना संक्रमण के चलते पार्थ समाथान और इरिका फर्नाडिष ने सीरियल ‘‘कसौटी जिंदगी की 2’’को बाय बाय करने का फैसला ले लिया है, तो अब इस सीरियल के प्रसारण के बंद होने की नौबत आ गयी है. तो वहीं सीरियल ‘‘भाखरवाड़ी’’ के सेट पर एक वर्कर यानी कि टेलर का काम करने वाले षख्स की कोरोना से मौत हो गयी और आठ वर्कर अस्पताल में हैं. अब खबर यह है कि इस सीरियल का भी प्रसारण बंद होने जा रहा है, तो वही सीरियल ‘‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’’के कलाकार भी इसे छोड़ रहे हैं, परिणामतः इसके भी बंद हो जाने की अफवाहें गर्म हैं. इसके मायने यह हुए कि महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन्स में कुछ कमी है.

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इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा गाइड लाइन्स जारी होने के बाद से विवाद चले आ रहे हैं.  महाराष्ट्र सरकार ने 65 वर्ष व उससे अधिक उम्र के कलाकारों,  वर्कर व तकनीशियन के काम करने पर रोक लगा दी थी.  मुंबई उच्च न्यायलाय ने इस पर महाराष्ट्र सरकार की जमकर खिंचाई की और हर किसी को काम करने की छूट देने का निर्णय सुनाया. इतना ही नही महाराष्ट्र सरकार की गाइड लाइंस के अनुसर कलाकारों को भी मास्क पहनकर शूटिंग करना था. कई अन्य मसले भी थे. जिसकी वजह से फिल्म उद्योग के अंदर ही मतभेद चल रहे थे.

इसी वजह से फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ संगठनों ने केंद्र सरकार से गुहार लगायी थी. बहरहाल, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने रवीवार, 23 अगस्त की सुबह फिल्मों की शूटिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी. इस गाइडलाइंस में सभी जगहों पर फेस मास्क के प्रयोग और छह फीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है, मगर कलाकारों को इसमें छूट दी गयी है. सेट बनाने वाले, कैटरिंग, क्रू पोजिशंस,  कैमरा लोकेशंस आदि में दूरी बनाकर रखनी होगी. रिकॉर्डिंग स्टूडियोज,  एडिटिंग रूम्स में भी छह फीट की दूरी का ख्याल रखना अनिवार्य है. फिलहाल सेट्स पर दर्शकों को आने की इजाजत नहीं दी गई है.

गाइड लाइन्स के कुछ अन्य बिंदु इस प्रकार हैंः

1-मेकअप आर्टिस्ट्स, हेयर स्टायलिस्ट्स को पीपीई का उपयोग करना अनिवार्य
2-विग, कॉस्ट्यूम और मेकअप के सामान की शेयरिंग पर रोक
3-माइक के डायफ्राम से सीधा संपर्क न रखा जाए
4-हर शूटिंग या डबिंग या एडीटिंग आदि में उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों को बार बार सेनीटाइज किया जाए.
5-सेट पर कम से कम वर्कर हों.
6-आउटडोर शूटिंग के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरुरी.
7-उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी
8-स्वच्छता मानदंडों का पालन करना होगा
9-हर स्टूडियो /सेट के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य
10-सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों के तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए
11-क्रास वेंटिलेशन सुनिश्चित करना होगा.
12-सामान्य स्थान जैसे सेट,  कैफेटेरिया,  मेकअप रूम,  एडिट रूम,  वैनिटी वैन,  वॉशरूम आदि को नियमित रूप से साफ किया जाएगा
13-वेशभूषा,  हेयर विग,  मेकअप आइटम,  उपकरण और पीपीई के उपयोग को साझा न किया जाए.
14-आरोग्य सेतु ऐप के उपयोग की सलाह

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रविवार को ही सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है-‘‘कम से कम संपर्क‘ एसओपी में मूलभूत है. यह कम से कम शारीरिक संपर्क और हेयर स्टाइलिस्टों द्वारा पीपीई,  प्रॉप्स शेयर करना और दूसरों के बीच मेकअप कलाकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा. ‘‘
मगर अहम सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अब सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और फिल्मों की शूटिंग शुरू हो पाएगी? क्योंकि फिल्मों की शूटिंग से जुड़े कई ऐसे मुद्दे अभी भी हैं,  जिन पर विचार करने की जरुरत है.

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