#lockdown: बिना मास्क नहीं कर सकेंगे Delhi Metro में सफर, जानें क्या होंगे नए Rules

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आरोग्य सेतु ऐप और मास्क के उपयोग सहित और भी  निवारक उपायों के साथ दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. दिल्ली मेट्रो लॉकडाउन (Lockdown) के बाद अपने संचालन को लेकर काफी सतर्क है. इसमें यात्रियों और मेट्रोकर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं. इन नियमों का पालन सफर के दौरान हर यात्री को करना होगा. सीआईएसएफ की योजना के मुताबिक, 160 से अधिक मेट्रो स्टेशनों पर 12 हजार से अधिक जवानों को तैनात किया जाएगा. ये यात्रियों के प्रवेश से लेकर निकास तक की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे. आइये जानते है की दिल्ली मेट्रो ने नियमो में कौन से बदलाव किये है?

1. फेस मास्क और आरोग्य सेतु app होना अनिवार्य

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने जो प्रस्ताव दिए हैं उसके मुताबिक, दिल्ली मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए मास्क  और आरोग्य सेतु एप को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है. जिसके बाद बिना मास्क और आरोग्य सेतु एप के आप दिल्ली मेट्रो में सफर नहीं कर पाएंगे. आरोग्य सेतु एप्लिकेशन का उपयोग पास के रूप में किया जाएगा.

सीआईएसएफ के डीजी राजेश रंजन ने कहा, “आरोग्य सेतु एप एक अच्छी तकनीक है जो संभावित कोविड-19 मरीज को ट्रैक करने पर आधारित है. हम सभी यात्रियों को इसकी सिफारिश करते हैं जो ई-पास की तरह काम करेगा. संक्रमण को रोकने के लिए कोविड-19 मरीजों की पहचान आवश्यक है. इसकी सफलता लोगों की सच्चाई पर निर्भर करती है कि वे इस एप में क्या सूचना देते हैं.”

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2. प्रवेश द्वार पर किसी भी प्रकार की मैटेलिक वस्तु को निकालना होगा

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने सुझाव दिया है कि सभी यात्रियों को बेल्ट या धातु की कोई भी  चीज को  स्कीनिंग के वक्त उतारना पड़ेगा और उन्हें  अपने बैग में रखना होगा और वो जिनके पास बैग नहीं है उन्हें बेल्ट या धातु की वस्तुओं को ले जाने के लिए ट्रे उपलब्ध कराई जाएंगी,जिन्हें  एक एक्स-रे मशीन द्वारा स्कैन किया जाएगा.

3-थर्मल स्क्रीनिंग के बिना यात्री नहीं कर सकेंगे सफ़र

सीआईएसएफ(CISF ) की तरफ से यह कहा गया कि प्रत्येक प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अगर किसी का तापमान असामान्य पाया जाएगा या फिर फ्लू या जुकाम के लक्षण पाए जाएंगे तो उसे मेट्रो ट्रेन में सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और  उसे गेट से ही वापस भेज दिया जाएगा. .प्रवेश द्वार पर सीआईएसएफ द्वारा यात्रियों को सेनेटाइजर भी दिया जाएगा.

4-Social distancing का भी रखना होगा ध्यान

मेट्रो स्टेशन परिसर में यात्रियों के  सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के स्थान से लाइन शुरू होने की दूरी 2 मीटर होगी. यात्रियों को एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.

5- हर मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कर्मी के लिए 2  PPE सूट होना आवश्यक

CISF  ने सभी दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर कम से कम 2  PPE सूट रखने का भी प्रस्ताव दिया है.जिनका उपयोग संदिग्ध यात्री या उनके सामान को पकड़ने के लिए किया जायेगा.  “चार पीपीई सूट को स्टैंडबाय के रूप में रखा जाएगा. CISF कर्मी पूरी तरह से कवर किए गए आस्तीन, दस्ताने के साथ, नाक और मुंह ढंकने के साथ नियमित वर्दी पहनेंगे.” इसके साथ सीआईएसएफ अगले तीन माह के लिए अपने कर्मचारियों के इस्तेमाल में आने वाले मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और ppe  सूट का इंतजाम कर रही है.

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CISF ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी स्टेशन एरिया और सुरक्षा उपरण और एक्स-रे टेबल को हर 30 मिनट पर सैनिटाइज किया जाना चाहिए.

जानकारी के लिए बता दें दिल्ली मेट्रो में हर दिन करीब 30 लाख यात्री सफर करते हैं. इनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF और मेट्रो प्रशासन की है. अगर लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय न अपनाए गए, तो दिल्ली में यह महामारी फिर से पैर पसार सकती है. वहीं यात्रा कर रहे लोग कोरोना का कैरियर भी हो सकते हैं. CISF लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना के संक्रमण को लेकर किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती.

दोस्तों ये नियम तो cisf  के हैं पर क्या हमें खुद भी जागरूक नहीं होना चाहिए.ज़िम्मेदार बनिए और मिलकर अपने देश से कोरोना के संक्रमण को जड़ से मिटने का बीड़ा उठाइए. सावधानी ही बचाव है

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