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वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों की तलाश तेज हो जाती है. वित्त वर्ष 2017-18 खत्म होने में अब सिर्फ एक महीने का ही समय बचा है. हम अपनी इस खबर में आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रिटायर हो चुके हैं. नियमित इनकम के साथ ही पैसे की सुरक्षा और टैक्स बचत का फायदा उठाना चाहती हैं, तो आप इसमें निवेश कर सकती हैं.
रिटायरमेंट के बाद भी जिन लोगों को नियमित कमाई होती रहती है उन्हें भी ऐसे निवेश विकल्प की तलाश रहती है जहां वो अपनी जमा पूंजी का निवेश कर सकें. इस उम्र के लोग इक्विटी में अपना पैसा लगाने से बचते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल लौस का खतरा रहता है, ऐसे में सीनियर सिटीजन स्कीम एक बेहतर विकल्प माना जाता है.
इस स्कीम में कौन कर सकता है निवेश: इस स्कीम में वो सभी लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे ऊपर की है. इतना ही नहीं वो लोग जो 55 वर्ष से 60 वर्ष की अवधि के दौरान वौलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) का चयन करते हैं वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं. साथ ही सिविल डिफेंस कर्मचारियों को छोड़कर सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी भी उम्र और अन्य शर्तों के आधार पर इसमें निवेश कर सकते हैं. वहीं अप्रवासी भारतीय (NRIs), हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) इस स्कीम में निवेश के हकदार नहीं होते हैं.