Car Purchase & Sale: अभी हाल ही में लाल किला के पास जिस कार में आतंकी धमाका हुआ, वह कार कई बार खरीदी और बेची गई थी. दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट के मामले में अब इस कार के पहले मालिक से ले कर जिनजिन लोगों के पास यह कार रही, सभी जांच के घेरे में हैं.

इस के आलावा भी कार व बाइक के चोरी के बहुत मामले सामने आते रहते हैं और दूसरी बात ट्रैफिक नियमों के मुताबिक भी आप के पास वाहन के डौक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप या हम में से कोई ऐसी किसी परेशानी में न पड़ जाएं. इसलिए जरूरी है कि कार या कोई अन्य वाहन बेचते या खरीदते समय सतर्क रहें और सावधानी बरतें.

कार बेचने से पहले क्या करना जरूरी है

बेचने वाले को वाहन का मूल आरसी (RC) देना चाहिए. बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षों द्वारा परिवहन सेवा पोर्टल पर औनलाइन या संबंधित आरटीओ के फौर्म 29 एवं फौर्म 30 भरना चाहिए. मोटर व्हीकल ऐक्ट 1988 की धारा 50 के तहत यह जरूरी है.

विक्रेता अपने पास बिक्री का प्रमाण (सेल एग्रीमेंट) रखें. आरसी में मालिक का नाम ट्रांसफर कराना जरूरी है. अगर यह ट्रांसफर नहीं हुआ तो वाहन का दुरुपयोग या दुर्घटना होती है या वाहन का चालान, ऋण आदि बनता है, तो विक्रेता रिकौर्ड में मालिक होने से उत्तरदायी माना जाएगा.

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