Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी और आपसी सहमति से साथ रह रहे हैं, तो उनके फैसले में माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त दखल नहीं दे सकते. किसी को भी उनकी जिंदगी और आजादी के लिए खतरा पैदा करने का अधिकार नहीं है.

जस्टिस सौरभ बनर्जी की टिप्पणी-

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक कपल ने लड़की के परिवार की तरफ से मिल रही धमकियों का जिक्र किया था. कोर्ट ने पुलिस को दोनों को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए.

क्या है पूरा मामला?

करीब 30 साल की उम्र के इस कपल ने कोर्ट को बताया कि वे कुछ समय से साथ रह रहे हैं और शादी भी करना चाहते हैं. हालांकि, लड़की के पिता और भाई इस रिश्ते से खुश नहीं हैं और कथित तौर पर उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं. कपल ने बताया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और सुरक्षा की मांग की.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि दो बालिग लोग अगर अपनी इच्छा और पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ रहने का फैसला लेते हैं, तो उन्हें अपनी पसंद का साथी चुनने और उसके साथ रहने का पूरा अधिकार है.

अदालत ने यह भी कहा कि शादीशुदा न होने के बावजूद, आपसी सहमति से साथ रह रहे बालिगों के लिव-इन रिलेशनशिप को उनके निजी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में सुरक्षा मिलनी चाहिए.

किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता-

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि सामाजिक सोच और पुरानी मान्यताओं के नाम पर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि जाति, धर्म, पंथ, रंग या आस्था जैसी बातों के आधार पर बालिगों की अपनी पसंद के फैसले में दखल देना सही नहीं है.

परिवार या दोस्तों को भी दखल का अधिकार नहीं-

अदालत ने कहा कि अगर कोई बालिग कपल अपनी मर्जी से साथ रह रहा है, तो माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त उनके रिश्ते में जबरदस्ती रुकावट नहीं डाल सकते. खास तौर पर उनकी जिंदगी या व्यक्तिगत आजादी को खतरे में डालना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.

बालिगों को अपनी इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार-

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का भी हवाला देते हुए कहा कि शादी नहीं होने के बावजूद बालिगों को अपनी इच्छा से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार है. इस मामले में कोर्ट ने कपल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए.

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